देहरादून। ओपन एक्सेस के तहत बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर 1.05 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए यह दर लागू होगी।
यह सरचार्ज बिजली वितरण कंपनी को उस बिजली की लागत की भरपाई के लिए लगेगा, जो पहले से अनुबंधित होने के बावजूद उपयोग में नहीं आ सकी। इस पर हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं।
विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, इस अवधि में करीब 241.93 मिलियन यूनिट बिजली बची रही। राज्य पूल पर बिजली की औसत लागत 0.91 रुपये प्रति यूनिट रही, जबकि अनुमोदित लागत जोड़ने के बाद यह 1.05 प्रति यूनिट बैठती है।
इसी आधार पर अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदते हैं। आयोग का कहना है कि इससे वितरण कंपनी को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखा जा सकेगा।
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Friday, April 17

