देहरादून। ओपन एक्सेस के तहत बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर 1.05 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए यह दर लागू होगी।
यह सरचार्ज बिजली वितरण कंपनी को उस बिजली की लागत की भरपाई के लिए लगेगा, जो पहले से अनुबंधित होने के बावजूद उपयोग में नहीं आ सकी। इस पर हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं।
विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, इस अवधि में करीब 241.93 मिलियन यूनिट बिजली बची रही। राज्य पूल पर बिजली की औसत लागत 0.91 रुपये प्रति यूनिट रही, जबकि अनुमोदित लागत जोड़ने के बाद यह 1.05 प्रति यूनिट बैठती है।
इसी आधार पर अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। यह निर्णय उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली खरीदते हैं। आयोग का कहना है कि इससे वितरण कंपनी को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखा जा सकेगा।
ब्रेकिंग न्यूज़ -
- GMFX GLOBAL LIMITED घोटाला: निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाला कंपनी मालिक गिरफ्तार
- अवैध निर्माण व प्लॉटिंग पर एमडीडीए का शिकंजा, कई स्थानों पर सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
- उत्तराखंड: 13 साल में 17 निदेशक बदले, ऑडिट निदेशालय में नेतृत्व की अस्थिरता बनी गंभीर चुनौती
- उत्तराखंड में एकल महिलाओं को बड़ी राहत, अगले महीने से मिलेगा स्वरोजगार योजना का लाभ
- दून ऑटो रिक्शा यूनियन का सीएम आवास कूच, पुलिस बैरिकेडिंग के बाद धरने पर बैठे चालक, जानिए प्रमुख मांगें
- नंदा की चौकी पुल टेंडर रद्द, आज पुनः होगी चयन प्रक्रिया
- एमडीडीए की सख्त कार्रवाई: रानीपोखरी–थानों में 22–27 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मचा हड़कंप
- हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार डम्पर की टक्कर से पैदल युवक की मौत, कार सवार दो गंभीर घायल
- डीएम ललित मोहन रयाल के नवाचारों पर शासन की खुली तालियाँ, नैनीताल बना प्रशासनिक उत्कृष्टता का आदर्श मॉडल
- दुखद समाचार: आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड का वीर सपूत शहीद, आज सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
Tuesday, January 20

