Close Menu
News61UKNews61UK
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • देश
  • दुनिया
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यातायात
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • क्राइम
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
ब्रेकिंग न्यूज़ -
  • MDDA Action: शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
  • उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के भीतर बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सीएम ने दिए निर्देश
  • सऊदी हादसा: उमरा पर गए 45 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
  • शेख हसीना को फांसी की सजा, अलर्ट पर है सरकार
  • मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
  • देहरादून में सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, कैसे मिलेगा मरीजों को बेहतर इलाज?
  • अल्मोड़ा लमगड़ा में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, दहशत में ग्रामीण
  • पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में युवक को किया गिरफ्तार, नैनीताल से बरामद की दोनों नाबालिग
  • प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से हल्द्वानी में बवाल, पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां
  • मसूरी में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती ने युवक को जड़ा थप्पड़, स्पा सेंटर पर सवाल
Tuesday, November 18
Facebook X (Twitter) Instagram
News61UKNews61UK
Demo
  • होम
  • उत्तराखण्ड
  • देश
  • दुनिया
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यातायात
  • व्यापार
  • टेक्नोलॉजी
  • क्राइम
News61UKNews61UK
Home»राज्य समाचार»उत्तराखण्ड»सहायक शिक्षक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई, राजस्व उप-निरीक्षक वरिष्ठता पर भी फैसला
उत्तराखण्ड

सहायक शिक्षक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई, राजस्व उप-निरीक्षक वरिष्ठता पर भी फैसला

news61ukBy news61ukOctober 8, 2025Updated:October 8, 2025No Comments
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp

यूकेएसएसएससी की ओर से सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों के रिजल्ट पर लगी रोक हट गई है

नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को मंगलवार को हटा दिया है.

सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ: मामले के अनुसार यूकेएसएसएससी की ओर से सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च, 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था. इनमें से 786 पद गढ़वाल मंडल के लिये जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिये निर्धारित थे. विभिन्न सेंटरों पर 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी.

इस कारण लगी थी रोक: गलत आरक्षण को लेकर कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय पहुंच गये और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी. इनमें गोपीचंद और अन्य, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग अलग याचिकायें दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दे दी. इसके बाद अदालत ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई: मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को अदालत ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया और कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यूकेएसएसएससी को पदों को रिक्त रखने के निर्देश जारी कर दिये.

राजस्व उप-निरीक्षक के पद पर वरिष्ठता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला: इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पटवारी (अब राजस्व उप-निरीक्षक) के पद पर वरिष्ठता को लेकर दायर कई रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि पटवारी की वरिष्ठता का निर्धारण, उनके प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि पद पर वास्तविक नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जाएगा.

याचिकाकर्ताओं का दावा और विवाद का मूल: मुख्य याचिकाकर्ता अल्मोड़ा के मनीष कुमार को 15 मई 2007 को पटवारी के पद पर नियुक्त किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने पटवारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निजी प्रतिवादियों से अधिक अंक प्राप्त किए थे. इसलिए वरिष्ठता सूची में उनका नाम ऊपर होना चाहिए और उन्हें सुपरवाइजर कानूनगो प्रशिक्षण के लिए पहले चुना जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट (अंक) ही वरिष्ठता का निर्धारण कारक होना चाहिए.

सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण : राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को उत्तर प्रदेश पटवारी सेवा नियमावली, 1963 के नियम 15 का हवाला दिया गया. नियम 15 के अनुसार-

सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण “वास्तविक नियुक्ति के आदेश की तिथि” से होता है. केवल तभी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथि पर नियुक्त होते हैं, तो प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों को वरिष्ठता का कारक माना जाएगा. न्यायालय ने इस तर्क को बल दिया कि पटवारी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने मात्र से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि यह केवल पात्रता प्रदान करता है. वास्तविक नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है.

न्यायालय ने दिखाया रास्ता: न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पटवारी का कैडर जिला स्तर का होता है, जबकि अगली पदोन्नति (सुपरवाइजर कानूनगो/राजस्व निरीक्षक) के लिए चयन मंडल स्तर पर किया जाता है, जिसके नियम (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली, 1983) अलग हैं। इन 1983 के नियमों के नियम 19(2) (ग) के अनुसार, मंडल स्तर पर वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण सभी पटवारियों की वास्तविक नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जाता है. इसलिए, विभिन्न जिलों में अलग-अलग रिक्तियों के कारण जिन लोगों को प्रशिक्षण में कम अंक मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता से पहले नियुक्त किया गया, वे वरिष्ठ माने जाएंगे.

न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी की गई सूची में 05 मई 2007 तक नियुक्त पटवारियों को नामित किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता मनीष कुमार की नियुक्ति 15 मई 2007 को हुई थी. अतः वह स्वाभाविक रूप से कनिष्ठ हैं. चूंकि चयन का मानदंड “वरिष्ठता, अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन” है, इसलिए याचिकाकर्ता को अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के चयन पर कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती.

अल्मोड़ा डीएम को निर्देश: हालांकि, न्यायालय ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 9 का हवाला देते हुए जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को निर्देश दिया कि वह राजस्व उप-निरीक्षक (पटवारी) की लंबित अनंतिम वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर तीन माह के भीतर अंतिम सूची जारी करें. अन्य सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं.

Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp
news61uk

Related Posts

MDDA Action: शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

November 17, 2025
Read More

उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के भीतर बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सीएम ने दिए निर्देश

November 17, 2025
Read More

सऊदी हादसा: उमरा पर गए 45 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

November 17, 2025
Read More
Leave A Reply Cancel Reply

Top Posts

40 सीढ़ियां चढ़कर गर्जिया मंदिर पहुंचा विशालकाय हाथी, जमकर मचाया उत्पात, CCTV में कैद घटनाक्रम

October 4, 202563

उत्तराखंड में नाबालिग से दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर होटल में ले गया था आरोपी; नशीली ड्रिंक पिलाकर किया गलत काम

August 18, 202554

केंद्र की उपेक्षा पर कांग्रेस का हमला, उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग

August 31, 202552

बेहद शर्मनाक : कक्षा 9 की छात्रा ने दिया बच्ची को जन्म,आरोपी ने अस्पताल में मिठाई बांट दी

October 4, 202549
Don't Miss
उत्तराखण्ड

MDDA Action: शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

November 17, 2025 उत्तराखण्ड

देहरादून में अवैध विकास पर जीरो टॉलरेंस, शिमला बाईपास क्षेत्रों में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई,…

Read More

उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के भीतर बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सीएम ने दिए निर्देश

November 17, 2025

सऊदी हादसा: उमरा पर गए 45 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

November 17, 2025

शेख हसीना को फांसी की सजा, अलर्ट पर है सरकार

November 17, 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo

News61UK is a leading Hindi online news analysis portal. Launched in 2025, and we focuses on delivering around the clock Different variety news analysis, Agriculture, Education, Business, Entertainment, Art-Literature-Culture Crime and Media etc.

Address: Patel Nagar, Dehradun, 248001
Email Us: info@news61uk.com

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
Our Picks

MDDA Action: शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

November 17, 2025

उत्तराखंड में पिछले तीन सालों के भीतर बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सीएम ने दिए निर्देश

November 17, 2025

सऊदी हादसा: उमरा पर गए 45 भारतीयों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

November 17, 2025
Most Popular

40 सीढ़ियां चढ़कर गर्जिया मंदिर पहुंचा विशालकाय हाथी, जमकर मचाया उत्पात, CCTV में कैद घटनाक्रम

October 4, 202563

उत्तराखंड में नाबालिग से दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर होटल में ले गया था आरोपी; नशीली ड्रिंक पिलाकर किया गलत काम

August 18, 202554

केंद्र की उपेक्षा पर कांग्रेस का हमला, उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग

August 31, 202552
© 2025 News61UK All Rights Reserved.
  • होम
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Contact Us

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.