उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक जारी

हाईकोर्ट ने स्टे वेकेशन पर सुनवाई के लिए तय किया बुधवार का दिन

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की दोपहर का समय तय किया है। मामले में स्टे वेकेशन सहित अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को राज्य सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को तलब करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

दरअसल, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों के विरुद्ध है।

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