सत्यवीर पुत्र स्व0 श्री फूल सिंह निवासी ग्राम- शेरगढ़, थाना अफजलगढ, जिला बिजनौर, (उ0प्र0) हाल निवासी- सेलाकुई, देहरादून द्वारा थाना सेलाकुई पर सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा सेलाकुई स्थित उनके घर के अंदर से 02 मोबाइल फोन चोरी कर लिये हैं। सूचना के आधार पर थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0- 79/2025 धारा 305(ए) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास तथा आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से संदिग्धों के सम्बन्ध में जानकारियां एकत्रित की गयी तथा सीसीटीवी से प्राप्त संदिग्धों के हुलिये से अवगत कराते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से दिनांक 18/07/2025 को चैकिंग के दौरान धूलकोट तिराहे के पास 02 अभियुक्तों 1- फैजान तथा 2- शहबान को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस तथा 01 अवैध खुखरी बरामद किए गए है।
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनो नशे के आदी हैं तथा अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके द्वारा उक्त मोबाइल चोरी की घटना को अजांम दिया गया था। अभियुक्त किसी अन्य बडी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इससे पूर्व ही पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अभियुक्त फैजान पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में जेल जा चुका है, जिसमें 04 माह पूर्व ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था।

